
◆ अब 7 किलो प्रति व्यक्ति, एक परिवार को अधिकतम 35 किलो अनाज का प्रस्ताव।
प्रवाह ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो या अधिक। प्रस्तावित नई व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न वितरण परिवार के बजाय परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक सदस्य को 7 किलोग्राम अनाज मिलेगा, लेकिन किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा।
इस बदलाव का सबसे अधिक असर पांच से कम सदस्यों वाले परिवारों पर पड़ सकता है। ऐसे परिवारों को वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कम राशन मिलने की संभावना है। वहीं, पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तरह अधिकतम 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा।
यह प्रस्ताव केवल अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों पर लागू होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले अन्य लाभार्थियों के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें करीब 7.8 करोड़ लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े हैं, जो लगभग 2.30 करोड़ परिवारों का हिस्सा हैं।
हालांकि, यह बदलाव तत्काल लागू नहीं होगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक-2026 का मसौदा सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया है। इस पर 13 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझावों की समीक्षा के बाद विधेयक को अंतिम रूप देकर संसद में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने और अधिसूचना जारी होने के बाद ही नई व्यवस्था लागू होगी।